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UP-Special Current Affairs (August)

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय (August, 2025) निम्नलिखित हैं:

2025-11-30 22:25:58 | Admin

1. 'भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिविनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना'
स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार और The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), UK के सहयोग से इस योजना को संचालित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है.
लक्ष्य: प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है.
अध्ययन अवधि: प्रतिभागियों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
छात्रवृत्ति में सम्मिलित: शैक्षणिक शिक्षण शुल्क, परीक्षा एवं शोध शुल्क, एकल छात्र के रहने के लिए पर्याप्त मासिक भत्ता, और निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकोनॉमी क्लास).
अवधि: यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से आरम्भ होगी और 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी (शैक्षणिक वर्ष 2025-26, 2026-27, 2027-28 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी).
प्राधिकरण: योजना में किसी भी परिवर्तन/परिवर्धन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है.
2. उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक आस्थान प्रबन्धन नीति
उद्देश्य: पूर्व में निर्गत शासनादेशों को हटाकर एक समेकित शासनादेश जारी करना, ताकि औद्योगिक आस्थानों की सम्पतियों का उचित रख-रखाव, अधिकारों का स्पष्ट विभाजन और कुशल प्रबन्धन हो सके.
आवंटन प्रक्रिया: औद्योगिक आस्थानों में उपलब्ध/रिक्त औद्योगिक भूमि/शेड/भूखण्ड का आवंटन लीज/रेण्ट पर नीलामी / ई-ऑक्शन के आधार पर किया जाएगा.
रिजर्व प्राइस (2025-26):
मध्यांचल हेतु: 2,500 रुपये प्रति वर्गमीटर.
पश्चिमांचल हेतु: 3,000 रुपये प्रति वर्गमीटर (20% अधिक).
बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल हेतु: 2,000 रुपये प्रति वर्गमीटर (20% कम).
वार्षिक वृद्धि: प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को यह दर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ निर्धारित होगी.
आरक्षण: अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु औद्योगिक आस्थान में कुल भूखण्ड एवं शेडों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत भूखण्ड/शेड आवंटित किया जाएगा.
आवासीय/वाणिज्यिक दरें: औद्योगिक भूखण्ड/शेड की दरें दोगुना निर्धारित होंगी, और इनमें भी प्रत्येक वर्ष 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी.
लीज रेण्ट: आवंटन की तिथि से ठीक एक वर्ष व्यतीत होने पर प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य होगा; समय से जमा न करने पर 18 प्रतिशत का पेनल इन्ट्रेस्ट लगेगा.
3. उ०प्र० ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025
स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 को अधिनियमित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है.
पृष्ठभूमि: यह विधेयक भारत सरकार की 'स्वामित्व' योजना के क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी क्षेत्र के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख (घरौनी) तैयार करना है.
विधेयक का उद्देश्य: घरौनी निर्मित होने के पश्चात् होने वाले विरासत, विक्रय आदि के कारण नामान्तरण/संशोधन, लिपिकीय त्रुटि/लोप का सुधार, तथा दूरभाष संख्या एवं पतों को अद्यतनीकृत किये जाने का प्रावधान.
नामांतरण प्राधिकरण:
उत्तराधिकार के निर्विरोध मामलों में: राजस्व निरीक्षक.
उक्त श्रेणी से भिन्न अन्य निर्विरोध मामलों में: तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.
4. उ०प्र० फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025
स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने इस नीति को प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है.
मुख्य उद्देश्य:
वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना.
प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करना और वर्तमान व्यवसायों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करना.
तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को सुगम बनाकर उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना.
लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा कुशल कार्यबल तैयार करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना.
5. निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना
स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 की धारा-6 के प्रावधानों के अन्तर्गत आशय-पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.
शर्त: प्रायोजक संस्था को खतौनियों में 'लाला फतेह चन्द चैरिटेबल ट्रस्ट' के स्थान पर 'फतेह चन्द चैरिटेबल ट्रस्ट' अंकित कराकर उसकी प्रतियां अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत करनी होंगी.
स्थान: ग्राम हुसैनपुर बोपाडा, तहसील खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में 23.3349 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित.
6. निजी क्षेत्र के अन्तर्गत के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना
स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025' को प्रख्यापित कराये जाने और तत्पश्चात प्रायोजक संस्था को संचालन का प्राधिकार-पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है.
प्रायोजक संस्था: राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा.
स्थान: ग्राम अकबरपुर, तहसील छाता, जिला मथुरा में 50.54 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित.
7. निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी की स्थापना
स्वीकृति: मंत्रिपरिषद ने बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 में संशोधन करने के लिए 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश-2025' को प्रख्यापित कराये जाने एवं तत्पश्चात संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है.
प्रायोजक संस्था: बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ.
स्थान: नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गदिया, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में 25.31 एकड़ भूमि चिन्हित.

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